संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना बिधूना क्षेत्र में चार वर्ष पहले एक किशोरी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म के दोषी देवेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना बिधूना में वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 14 फरवरी 2020 की शाम छह बजे अपने घर से गई थी और वापस नहीं लौटी। तहकीकात में पता चला कि ग्राम उड़ेलापुर बिधूना निवासी देवेंद्र कुमार उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया।
15 फरवरी की सुबह से वादी को फोन पर कई बार फोन आया कि लड़की को आ के ले जाओ। मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करके देवेंद्र कुमार विरुद्ध अपहरण, पॉस्को तथा दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त देवेंद्र कुमार सभी आरोपित धाराओं में दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सकीय व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए दिए जाने का भी आदेश दिया। दोषी देवेंद्र कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।