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Auraiya News: अपहरण, धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म के आरोपी को अजीवन कारावास

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औरैया। सहायल थाना क्षेत्र एक मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने धर्म परिवर्तन के मामले में पहली बार बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने किशोरी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने, निकाह करने और दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू को दोषी करार दिया, जबकि दोषी के पिता रफीक शेख मंसूरी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोषी पर कोर्ट ने दोषियों पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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वादी ने सहायल थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि चार नवंबर 2024 को दोपहर करीब 12 बजे उनकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव का ही सद्दाम हुसैन ने अपहरण कर लिया था। वादी ने आरोपी के पिता रफीक शेख मंसूरी से पूछताछ की, तो उसने जातिसूचक गालियां देकर भगा दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर पांच दिसंबर 2024 को अदालत ने संज्ञान लिया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए स्कूल के शैक्षिक अभिलेखों आधार पर यह साबित हुआ कि घटना के समय पीड़िता की आयु 14 वर्ष 10 माह 3 दिन थी, जिससे वह स्पष्ट रूप से नाबालिग सिद्ध हुई। विवेचना और बयानों से यह भी सामने आया कि आरोपी सद्दाम पीड़िता को कानपुर ले गया था, जहां एक मस्जिद में उसका धर्म परिवर्तन कराकर पीड़िता मंसूरी नाम रखा गया और निकाह किया गया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुत्र सद्दाम को दोषी करार दिया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में पिता को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने जमा कराई गई जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को इटावा जेल भेज दिया गया।
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