औरैया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग की ओर से जुर्माना से अधिक वसूली करने के मामले में एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। इसमें सीओ स्तर से तीन माह के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने गलत जुर्माना वसूल किए जाने पर हाईकोर्ट में शरण ली थी।
करीब चार माह पहले का यह मामला बताया गया है। याचिका कर्ता के मुताबिक 17 मई को तत्कालीन एआरटीओ ने ट्रक को रोक लिया था। जिसे छुडवाने के लिए उस पर जुर्माना लगाया गया था। वाहन छुड़वाने के लिए याचिकाकर्ता ने 1.40 लाख रुपये तीन लोगों के बैंक खाते में जमा कराया था जबकि रिलीज आर्डर महज 36.5 हजार रुपये जमा हुआ दर्शाया गया। इसका याचिका कर्ता ने विरोध किया था। जिस पर ट्रक को रिलीज नहीं किया गया था। इस मामले में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने किनारा कर लिया था।
इसके बाद में याचिका कर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार राय ने एसपी औरैया को मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। यह जांच सीओ स्तर से कराई जाएगी। तीन माह में पूरी जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाए। उधर, तत्कालीन एआरटीओ सुधेश कुमार तिवारी ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। इस पर उन्होंने कोर्ट से स्वयं ही मामले की जांच कराने का आग्रह किया था।