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ग्राम पंचायत करेंगी परिषदीय विद्यालय के विद्युत बिलों का भुगतान

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ग्राम पंचायत करेंगी परिषदीय विद्यालय के विद्युत बिलों का भुगतान, डीएम ने डीपीआरओ को पत्र भेज दिए आदेश
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राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने आदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान ग्राम पंचायत करेंगी। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने डीएम व सीडीओ को इस आशय का पत्र जारी किया था। डीएम ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को अमल में लाने के आदेश दिए हैं। अभी तक विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा था।
ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत बिलों के भुगतान की नई व्यवस्था की गई है। विद्युत उपभोग करने की दशा में प्रत्येक माह का वास्तविक विद्युत बिल जो एक अप्रैल 2018 से देय है, का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। जिन विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान किया जाना है उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह विद्युत बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इन विद्यालयों में विद्युत का उपभोग विद्यालय संचालन की अवधि में किया जा रहा है।
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डीएम अभिषेक सिंह ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में सौर ऊर्जा के माध्यम से पंखे, लाइट तथा कंप्यूटर संचालन की व्यवस्था की जाए व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से विद्युतीकृत विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान किया जाएगा। डीएम ने डीपीआरओ को इस बाबत प्रधानों को निर्देशित करने की बात कही है।
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