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Auraiya News: पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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औरैया। बिधूना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी राजकपूर गिहार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला जज मयंक चौहान ने आरोपी के खिलाफ दर्ज 23 अन्य गंभीर मुकदमों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
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पुलिस टीम दो मई की रात संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान तीन बाइक सवारों ने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई और घेराबंदी के बाद पुलिस ने दो घायल बदमाशों को पकड़ा, जिनमें राजकपूर गिहार भी शामिल था। पुलिस ने राजकपूर के पास से एक तमंचा .315 बोर, खोखा और कारतूस बरामद किए थे।
बुधवार को राजकपूर की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ औरैया, कन्नौज, फिरोजाबाद, कानपुर देहात और हरदोई समेत विभिन्न जनपदों में हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी जैसे 23 गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आपराधिक इतिहास देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया
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हत्यारोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर

औरैया। थाना दिबियापुर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपी राहुल कठेरिया की जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। मामला 19 जनवरी का है। वादी उपेंद्र बाबू के अनुसार उनका 21 वर्षीय बेटा अनुज 18 जनवरी की शाम को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। बाद में अनुज का शव सड़क किनारे खेत में मिला, उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। विवेचना के दौरान आरोपी राहुल कठेरिया का नाम सामने आया। बुधवार को आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। जिला जज मयंक चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यायालय ने आरोपी को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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लूट की अर्जी परिवाद में दर्ज

औरैया। घर में घुसकर पीटने व जेवर लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र महेश कुमार की अदालत ने आदेश दिए हैं। उन्होंने नरायनपुर निवासी सपना देवी के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि एक अप्रैल 2026 की शाम पड़ोसी रामनरेश, शिवा, सोनू, रामवीर, अनिल, अंशु व निर्मला ने घर में घुसकर अभद्रता की, पीटने के बाद कुंडल व मंगलसूत्र लूट लिए। थाना पुलिस की आख्या में घटना में साक्ष्य न मिलने की बात कही गई। कोर्ट ने 112 नंबर पर सूचना और मेडिकल रिपोर्ट न होने पर सवाल उठाए। अब पुलिस विवेचना के बजाय कोर्ट सुनवाई करेगा। 25 जून पीड़िता के बयान दर्ज होंगे।
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