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12 फरवरी से पहले उर्वरक दुकानदार क्यूआर कोड की व्यवस्था करें

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औरैया। जिला कृषि अधिकारी ने खाद दुकानों पर 12 फरवरी तक क्यूआर कोड की सुविधा अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके जरिये किसान डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। सुविधा न होने पर खाद बिक्री के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि जुलाई 2020 में ही सभी खुदरा दुकानदारों को क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक करीब 55 फीसदी दुकानों पर ही क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में सभी दुकानदारों को रिमाइंडर जारी किया गया था लेकिन अभी तक दुकानदारों ने क्यूआर कोड प्रदर्शित नहीं किया है। उन्होंने खाद दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि संस्था के चालू बैंक खातों पर क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराकर तीन दिन के अंदर सूचना कार्यालय में दें। निर्धारित अवधि के बाद जिन दुकानदारों की सूचना प्राप्त नहीं होगी, उनकी खाद बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।
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