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Auraiya News: सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को पांच साल कैद

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औरैया। दिबियापुर थानाक्षेत्र में पांच साल पहले सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी पति को कोर्ट ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषी पर 25500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मामले में किशोरी की मां ने दिबियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसने वर्ष 2012 में एक व्यक्ति के साथ कोर्ट मैरिज की थी। महिला की अपने पहले पति से दो पुत्रियां थीं। आरोपी सौतेली बेटी (13) के साथ आए दिन छेड़छाड करता था। डर की वजह से किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई। आठ अगस्त 2021 की रात आरोपी ने फिर से छेड़छाड़ की। इसके बाद किशोरी रोते हुए मां के पास पहुंची। मां ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे पीट दिया।
पुलिस में शिकायत करने पर मारने देने की धमकी दी। किसी तरह महिला अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता के पुनर्वास और खर्च के लिए देनी होगी। दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया। सजा सुनाए जाने से पहले वह जमानत पर बाहर था।
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