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डीएम ने नामित किए आरओ, एआरओ

Thu, 04 Feb 2016 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो औरैया
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आगामी सात फरवरी को जिले में होने वाले ब्लाक प्रमुख चुनाव को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी। ब्लाक सभागार में हुई बैठक में डीएम ने सात आरओ, सात एआरओ, तीन मजिस्ट्रेट व 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए। वहीं अशिक्षित सदस्यों की ओर से हेल्पर लेने के लिए 48 घंटे पहले संबंधित बीडीओ को आवेदन करने की समय-सीमा तय की।
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ब्लाक प्रमुख चुनाव कराने के लिए डीएम ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों की बुधवार को बैठक ली। इसमें आरओ, एआरओ, मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को नामित कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देश दिए। कहा कि वह संबंधित ब्लाक के बीडीसी सदस्य के प्रमाण पत्र की जांच जरूर करें। जिससे यह साबित हो जाए कि उनका प्रमाण पत्र उन्हीं के पास है किसी और के पास नहीं है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी सघन जांच कराकर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि हेल्पर मांगने वाले सदस्य की वीडियोग्राफी करा जांच कराई जाएगी। संतुष्ट होने की सूरत में ही हेल्पर मुहैया कराया जा सकेगा।

 जिले के सात ब्लाकों पर चुने गए बीडीसी सदस्यों पर नजर डाले तो औरैया ब्लाक में कुल 95 बीडीसी में छह अशिक्षित हैं। इनमें चार पुरुष दो महिलाएं हैं। वहीं अजीतमल में पांच महिलाएं अशिक्षित हैं। अछल्दा में 11 महिलाएं, भाग्यनगर में दो पुरुष और चार महिलाएं। वहीं सहार में एक पुरुष और सात महिलाएं अशिक्षित हैं। बिधूना में चार महिलाएं अशिक्षित बीडीसी बनीं। एरवाकटरा में एक पुरुष और तीन महिलाएं। वहीं मतदान के दिन बीडीसी सदस्यों को प्रमाण पत्र व पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य किया गया है। मतदान व नामांकन के दिन वीडियोग्राफी व सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश भी जारी किए हैं। मतदान बूथ केंद्र के गेट पर तैनात अधिकारियों को सघन चेकिंग के बाद ही मतदान केंद्र के अंदर जाने जाने के निर्देश दिए गए।
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 इस दौरान डीएम ने बीडीसी सदस्य को मतदान केंद्र के अंदर जाने से पहले उनकी पहचान कराए जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी को गेट पर तैनात किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जिले में धारा 144 लागू होने के चलते कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के बैंडबाजा, डीजे या जुलूस आदि के साथ नहीं चल सकेगा। मतदान के दिन पानी, तरल पदार्थ, बीडी, तंबाकू, माचिस आदि को मतदान केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।
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