औरैया। जिले में कानून एवं शाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एडीएम रेखा एस चौहान ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव लागू कर दी है।
उन्होंने कहा कि संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण रोकथाम अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे व्यक्ति एक साथ एक प्रयोजन के लिए एकत्रित नहीं होंगे।
कोई व्यक्ति जुलूस अथवा सभी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मजिस्ट्रेट औरैया, बिधूूना, अजीतमल की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा, प्रतिबंध से शव यात्राएं मुक्त रहेंगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।