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आगजनी के दोषी को दस वर्ष की कैद

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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर में एक मकान में आग लगाने व इसमें तीन भैसों के झुलसने के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास सुनाई है। 75 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, उपदेश बाबू पुत्र जगन्नाथ निवासी महमूदपुर ने 15 जनवरी 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रात में कमरे में था। कमरे का बाहर से ताला लगाकर गांव के अशोक कुमार ने आग लगा दी। इससे तीन पशु (भैसें) झुलस गए। मामला थाना अयाना में धारा 436, 427 आईपीसी में पंजीकृत हुआ। आरोप पत्र के आधार पर अशोक कुमार के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में मुकदमा चला।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अशोक कुमार को दस वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने प्राप्त धनराशि में से 40 हजार रुपये उपदेश बाबू को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।
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-75 हजार अर्थदंड भी लगाया, मकान में आग लगाने से तीन भैंसें झुलस गई थीं
अमर उजाला ब्यूरो
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