अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए युवक को दस वर्ष की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना बिधूना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने दिनांक 18 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री पब्लिक इंटर कॉलेज बिधूना में पढ़ने गई थी। जब शाम को वह वापस घर नहीं आई तो उसकी खोजबीन की गई। पता चला कि छोटी पथरिया बिधूना निवासी सुनील यादव उसकी पुत्री को प्रलोभन देकर भगा ले गया है तथा उसके साथ दुष्कर्म किया है। बिधूना थाने में पास्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस विवेचना के बाद आई चार्जशीट पर यह मुकदमा एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अभियुक्त सुनील यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
- नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 10 वर्ष की कैद
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला
- 70 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना