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आसपास व इटावा के ध्यानार्थ: नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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औरैया। सहायल थाना क्षेत्र की एक गांव में 16 मार्च 2019 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि सहायल थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 16 मार्च 2019 की सुबह घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। उसी दौरान रास्ते से गांव के आलोक उर्फ बीटू व जयचंद्र उसे बहला-फुसलाकर अपने ले गए थे। आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता की तहरीर पर सहायल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में पुलिस ने पाया था कि आलोक ने नाबालिग को भगाकर ले जाने के बाद उसे इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के नगला भग्गी सिद्धार्थ नगर निवासी जयचंद्र को 40 हजार में बेच दिया। दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश मनराज सिंह ने बचाव व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने अभियुक्तों को कम से कम सजा दिए जाने की बात भी न्यायाधीश के समक्ष रखी। उसके बाद न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही आजीवन कारावास की सजा आलोक पर एक लाख व जयचंद्र डेढ़ को लाख रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थ दंड की धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित नाबालिग को दिया जाएगा। दोनों सजा पाए अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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