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मुलायम के साले को दो असलहे करने होंगे जमा

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औरैया। आम्र्स एक्ट-1959 में हुए संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति दो लाइसेंसी शस्त्र ही रख सकता है। प्रदेश के गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर तीन शस्त्र रखने वालों से एक-एक शस्त्र वापस लेने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जिले के बिधूना निवासी व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साले सचिन पति गुप्ता को दो लाइसेंस जमा कराना होगा, क्योंकि उनके पास चार शस्त्र लाइसेंस हैं। डीएम ने इसके लिए सचिन पति गुप्ता को नोटिस दिया है। सचिन सहित 22 लोग चिंह्ति हुए हैं, जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। सभी को 15 दिन के अंदर लाइसेंस जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।
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डीएम अभिषेक सिंह ने तिलक नगर औरैया निवासी सुधीर सिंह कुशवाह, गंगदासपुर अजीतमल के अवधेश सिंह, लक्ष्मीनगर अजीतमल के मदनलाल पोरवाल, नवीन अटसू के बौद्धप्रिय गौतम, पूर्व विधायक रतनीपुर अजीतमल के मदन गौतम, चकसत्तापुर अजीतमल के विजय सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमपुरा हैदपुर के अशोक दोहरे, एरवाटिकुर एरवाकटरा के शैलेंद्र नारायन चतुर्वेदी, ऊसरपाटी बढिन एरवाकटरा भर्थना रोड बिधूना के रामपाल सिंह, पुलिस आफिस हाल मुकाम मैनपुरी के अभय सिंह, भरसेन के हरपाल सिंह, एसपी कैंप कार्यालय हाल मुकाम हिलाल जिला कानपुर देहात के श्रवण कुमार, ठठराई औरैया के विजय सिंह, भंडारीपुर के मंजुल कुमार पांडेय, ब्रह्मनगर के ओम प्रकाश, भरतपुर के राम नारायन शुक्ला, पुरवा सुजान बेला के उमेश चंद्र वर्मा, बमुराहा बिधूना के उमा सिंह यादव, प्रेमचंद कुंज गेलगांव के पूनम, भिखरा हाउस लोहा मंडी बिधूना के लोकेंद्र प्रताप सिंह तीन शस्त्र धारकों को नोटिस जारी कर 15 दिन में तीसरा लाइसेंस सरेंडर करने को कहा है। वहीं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साले बिधूना निवासी सचिन पति गुप्ता (बॉबी) को दो रायफल, दोनाली बंदूक, एक रिवाल्वर में दो लाइसेंस सरेंडर करने संबंधी नोटिस डीएम ने दिया है।
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