औरैया। गांव हीरापुर-दलयतपुर में हो रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियर के सहयोगी ठेकेदार से रंगदारी वसूली के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को जेल भेजा। इंजीनियर की तहरीर पर कोतवाली में एक नामजद समेत सात अज्ञात के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज है। इसमें एक नामजद आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।
गांव हीरापुर-दलयतपुर में 29 मई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के चल रहे निर्माण कार्य के दौरान शीलू यादव पुत्र दिनेश कुमार यादव निवासी गांव हीरापुर दलयतपुर ने अपने सात अज्ञात साथियों के साथ पहुंचकर इंजीनियर संजय पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव पाटली थाना जामानी जिला मेरठ के सहयोगी साथी आपरेटर पप्पू व कंपनी के चालक शिवा से तमंचे के बल पर रंगदारी की मांग की थी। इसमें इंजीनियर की तहरीर पर पुलिस ने शीलू यादव के अलावा सात अज्ञात के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज किया था।
इस मामले में पुलिस ने छह जून को मुख्य आरोपी शीलू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शीलू से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी मंगल यादव पुत्र राजवीर सिंह यादव निवासी गांव तिलकपुर को गांव सलैया-तिलकपुर मोड़ से रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।