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औरैया के 34 विचाराधीन बंदी जिला जेल इटावा से रिहा

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औरैया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सात साल तक की सजा के आरोपित बंदियों की रिहाई के शासनादेश के तहत औरैया जिले के 34 बंदियों को रविवार जिला कारागार इटावा से रिहा कर दिया गया। इन बंदियों को रिहा करने से पहले उनका परीक्षण किया गया और इन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व प्रदेश सरकार के आदेश पर सात साल तक की सजा के आरोपित विचाराधीन बंदियों को जिला कारागार इटावा से रविवार को रिहा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष (जिला जज) प्रथमकांत, प्रभारी सचिव डॉ.सुरेश कुमार, रिमांड मजिस्ट्रेट सुरभी गुप्ता व लिपिक रिषभ पोरवाल ने जिला कारागार इटावा में इसी सूची में आने वाले कुल 34 जिला औरैया के बंदियों को अंडरटेकिंग व मुचलका भरवाकर रिहा कर दिया।
प्राधिकरण पैनल लायर शिव शर्मा एडवोकेट ने बताया कि रिहा होने वाले बंदी गुड्डू उर्फ हमीर सिंह, सत्येंद्र कुमार, अखिलेश, अशोक कुमार, प्राणेश त्रिपाठी उर्फ मुनि, मो.वासू, अवनीश, गौरव मिश्रा, बृजेंद्र, सत्य प्रकाश, निर्भय सिंह, संजू, मोहन लाल गुप्ता, प्रेम शंकर, विनोद कुमार, महाराज सिंह, राजेंद्र कुमार, राम मोहन पोरवाल, अनूप, आशीष कुमार, राजेश कुमार, मानवेंद्र उर्फ गोलू, रामू, राजेश कुमार, रहीस कुरैशी, अवनीश उर्फ सुशील, मो.रऊफ उर्फ आजम, सनोज कुमार, मनोज कुमार, नेहरू लाल, कर्रार हुसैन, जर्रार हुसैन, कुलदीप यादव, रोहित उर्फ सोनू हैं। रिहा हुए सभी 34 बंदियों को कोरोना से बचाव के लिए लॉक डाउन का पालन करने, समयावधि के बाद उपस्थित होने के लिए कहा गया।
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