जिला मुख्यालय ककोर में डीएम की अध्यक्षता में शनिवार को राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इसमें डीएम ने पार्टी नेताओं को आयोग के नियमों की जानकारी दी।
डीएम के बालाजी ने बताया कि नामांकन से प्रचार-वाहन की परमीशन लेनी होगी। प्रचार वाहन गाड़ी का रूट की कैंप कार्यालय पर सभी पार्टी सूचना देनी होगी। जिससे प्रत्याशी का खर्चा जुड़ सके। रैली के दौरान होने वाले खर्च की जानकारी भी देनी होगी। अगर स्टार प्रचारक बाहर से आयेगा तो आने-जाने का खर्च पार्टी के खाते में जोड़ा जायेगा। बाद में खर्चा प्रत्याशी में जोड़ा जायेगा। पोस्टर, बैनर में प्रिंटर का नाम, मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
सभी प्रत्याशी 20 हजार रुपये का खर्चा चेक या आन लाइन करें। अगर बाइक से प्रचार किया जा रहा है तो उसकी भी परमीशन लेनी होगी। 144 धारा का कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिये। जो भी प्रचार प्रसार पेपर प्रिंट मीडिया या इलैक्ट्रानिक मीडिया व अन्य किसी के द्वारा किया जाये तो उसकी पेड कमेटी को सूचना देनी होगी। सभी प्रत्याशी अपना एक रजिस्टर बनायेंगे। इस बैठक में महेंद्र पाल दोहरे, इरशाद अहमद, अनूप दोहरे, श्रीराम मिश्रा, कमलेश दीक्षित, शिवनाथ सिंह और जिलेके निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे।
बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर डीएम के.बालाजी ने आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव प्रेषित करने के आदेश दिए हैं। डीएम की ओर से दिए गए नोटिस में बताया गया है कि गत 6 जनवरी को उनकी ओर से सायं 5 बजे आबकारी अधिकारी के मोबाइल पर फोन पर बात की गई। जिसमें आबकारी अधिकारी की ओर से अपने को मुख्यालय से बाहर होना बताया गया है। डीएम ने इस मामले में आबकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही अग्रिम आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।