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हत्या व लूट के मामले में तीन को उम्रकैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम व अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य ने लूट व हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व हृदय नारायन पांडेय एडवोकेट ने बताया कि 19 मई 2006 को राम कुमार एडवोकेट ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मई 2006 को वह अपने पुत्र आशीष कुमार (18) के साथ औरैया से सामान लेकर आ रहे थे। रामगढ़ के आगे भूरे उर्फ भूरा पुत्र कलिया सिंह, पुतान पुत्र अतिबल सिंह ठाकुर, कल्लू पुत्र भारत सिंह निवासी सुंदरपुर बिधूना ने गालीगलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर दोनों को डंडों से जमकर पीटा। पुत्र आशीष कुमार की साइकिल व 600 रुपये लूट लिए तथा उसकी हत्या कर दी। हत्या व लूट का यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) राज बहादुर मौर्य की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हृदय नारायन पांडेय व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने तीनों को कठोर दंड देने की मांग की।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने हत्या व लूट के आरोपी भूरे उर्फ भूरा पुत्र कलियान सिंह, पुतान पुत्र अतिबल सिंह ठाकुर, कल्लू पुत्र भारत सिंह ठाकुर निवासी सुंदरपुर (बिधूना) को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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