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गैर इरादतन हत्या में दो की जमानत याचिका निरस्त

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औरैया। सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अछल्दा क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मामले के दो आरोपी मोहित व दीपू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि मुलायम सिंह ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि तीन जून 2020 को उसके पिता विजय कुमार को चार लोगों ने आकर लाठी-डंडों से पीटा। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गैर इरादतन हत्या के आरोपी मोहित पुत्र सुघर सिंह निवासी दलीपपुर तथा दीपू पुत्र राज बहादुर ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
सत्र न्यायालय ने इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कार्यरत संजय कंपनी से तमंचे के बल पर अवैध वसूली के आरोप शीलू यादव उर्फ शैलेंद्र कुमार निवासी हीरापुर पुरवा दलपत (औरैया) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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