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लखनऊ के प्रापर्टी डीलर अमित की जमानत याचिका खारिज

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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित कथित अपहरण कांड में लेनदारों को झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले में लखनऊ के प्रापर्टी डीलर अमित दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पांच जुलाई को शहर के लखन वाटिका गेस्ट हाउस के पास एक लावारिस कार प्रापर्टी डीलर अमित दुबे की मिलने पर उसके अपहरण की कहानी चर्चा में रही। उसे 20 जुलाई को मथुरा के पास हाथ, मुंह, बंधे हुए सड़क के किनारे पुलिस ने बरामद किया। तहकीकात में पुलिस ने पाया कि अमित दुबे का कोई अपहरण नहीं हुआ था। उस पर तमाम लोगों लोगों की देनदारी का दबाव था। देनदारी से बचने के लिए अमित ने अपहरण व बाद में बरामदगी की फर्जी कहानी को अंजाम देकर लेनदारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का षडयंत्र रचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर 23 जुलाई को जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया।
आरोपी अमित दुबे की जमानत याचिका शुक्रवार को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने अपहरण की झूठी कहानी छल करने के आशय से बनाने के इस प्रापर्टी डीलर की जमानत का विरोध किया। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने अमित दुबे उर्फ पिंकू दुबे निवासी लक्ष्मणपुर पिलूख थाना मंगलपुर (कानपुर देहात) हाल निवासी 4/533 विजय खंड, गोमती नगर लखनऊ की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ व छप्पर में आगजनी के दो आरोपी शिव नारायण व आलोक निवासी हरपालपुर अजीतमल जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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