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छेडख़ानी के आरोपी को चार वर्ष की कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकांत ने थाना सहायल क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में मोमीन निवासी धुपकरी को चार वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सहायल थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 23 जून 2017 को उसकी पुत्री भोलापुर बाजार से घरेलू सामान व दवा लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में मां वैष्णो बालिका इंटर कालेज के निकट सड़क पर मोमीन पुत्र शौखीन निवासी धुपकी (सहायल) छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। इसका मामला थाना क्षेत्र में पंजीकृत हुआ तथा आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत हुआ।
यह मामला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एडीजे प्रथमकांत की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त मोमीन को चार वर्ष के कारावास व कुल 14 हजार अर्थदंड से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश एडीजे प्रथमकांत ने दिया है। आरोपी मोमीन को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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