औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने गुरुवार को जनपद के विभिन्न थानों के संगीन मामलों में आरोपित छह लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि सदर कोतवाली अंतर्गत दहेज हत्या मामले में मृतका के ससुर पप्पू खां पुत्र इस्माइल खां निवासी धनतौली जालौन की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। थाना बिधूना क्षेत्र में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी धर्मेंद्र सेंगर पुत्र सुनील सिंह सेंगर निवासी सुखचैनपुर तथा मोहित पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी जवाहर नगर बिधूना को भी जमानत नहीं मिली। इसी तरह प्राणघातक हमले के आरोपी प्रकाश चंद्र पुत्र विजय पाल सिंह निवासी मुसैड़ा थाना बिधूना की जमानत खारिज की गई।
थाना सहायल क्षेत्र में दहेज हत्या में आरोपित नवविवाहिता की सास आशा पत्नी छोटे लाल निवासी लहरापुर को भी जमानत नहीं मिली। आयाना क्षेत्र में लिखाए गए गोवध निवारण अधिनियम के आरोपित गुलफाम पुत्र सभ्मा निवासी दलेलनगर की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश दीपक स्वरूप सक्सेना ने निरस्त कर दी।