औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम मुढ़ी रसूलपुर में पुत्री की हत्या कर शव पंखे से लटकाने के आरोपी पिता वीरेंद्र कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पांच मई 2020 को ग्राम मुढ़ी रसूलपुर (हुलासराय) थाना अयाना निवासी वीरेंद्र ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री किरन राठौर ने दुपट्टे से पंखे में लटककर आत्महत्या कर ली है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किरन की मृत्यु गला दबाने व दम घुटने से पाई गई।
पुलिस ने पिता के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। हत्या के आरोप में उसे नौ मई को जेल में निरुद्ध कर दिया। सोमवार को वीरेंद्र की जमानत याचिका जिला जज की कोर्ट में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अभियुक्त का सगी पुत्री से किसी बात को लेकर मनमुटाव था। इसके कारण पुत्री की गला दबाकर हत्या की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए आत्महत्या का मामला बताया।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृतका के पिता की जमानत याचिका निरस्त कर दी। सत्र न्यायालय ने कोतवाली बिधूना क्षेत्र के तिलक नगर में 23 फरवरी 20 को नवनिवाहिता पूनम उर्फ रश्मी की दहेज के लिए फांसी पर लटकाकर मारने के आरोपी ससुर शिव सिंह व सास प्रभा देवी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश इसी मामले में मृतका के पति रजत कुमार की भी जमानत याचिका निरस्त कर चुके हैं।