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हत्याकांड से संबंधित दो को नहीं मिली जमानत

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औरैया। शहर के मोहल्ला नारायनपुर में अधिवक्ता व उनकी बहन की हत्या के बाद पुलिस पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार दो आरोपी हरिगोविंद उर्फ गुड्डू व सच्चिदानंद उर्फ पप्पू निवासी गांव भड़ारीपुर की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी। इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी रामचंद्र मिश्रा उर्फ भइयन निवासी गांव भड़ारीपुर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
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मोहल्ला नारायनपुर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 15 मार्च को अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में सपा नेता व एमएलसी कमलेश पाठक व उनके दो भाइयों सहित एक दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस दोहरे हत्याकांड में करीब 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा भी पुलिस की ओर से दर्ज कराया गया है। पुलिस ने 10 मई की रात में सपा नेता कमलेश पाठक के पैतृक गांव भड़ारीपुर से हरिगोविंद उर्फ गुड्डू तथा सच्चिदानंद उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मंगलवार को दोनों आरोपियों की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना की अदालत में प्रस्तुत की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों को निर्दोष बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने दोनों आरोपी हरिगोविंद उर्फ गुड्डू तथा सच्चिदानंद उर्फ पप्पू की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं।
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इसी प्रकरण में ग्राम भड़ारीपुर निवासी रामचंद्र मिश्रा उर्फ भइयन ने अपने को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने रामचंद्र मिश्रा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया। इससे पहले कोर्ट 14 मई को इसी मामले में शुभम द्विवेदी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर चुकी है।
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