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दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने शहर के मोहल्ला पढ़ीन दरवाजा में एक नवविवाहिता को दहेज को लेकर जलाकर मार डालने के आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने सह आरोपी जेठ व देवर सहित तीन को दोषमुक्त कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गांव मदारीपुर थाना कुठौंद जिला जालौन निवासी जगदीश रावत ने दो जून 2015 को औरैया कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी पूजा की शादी फरवरी 2014 में पढ़ीन दरवाजा निवासी छुन्नू रावत पुत्र स्व. लाखन के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करते थे। दो अप्रैल 2015 को उसकी पुत्री को जलाकर मार डाला।
वादी की रिपोर्ट व विवेचना के बाद दहेज हत्या व दहेज प्रताड़ना का यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार के समक्ष पति छुन्नू, देवर सुनील कुमार, जेठ सोनू व अनिल के विरूद्ध चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा ने शादी के मात्र एक साल बाद ससुराल में पूजा की मौत के लिए आरोपियों को कठोर दंड देने की मांग की।
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बचाव पक्ष ने सभी को निर्दोष बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज शिव कुमार ने देवर सुनील कुमार, जेठ सोनू, अनिल को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। पति छुन्नू को दहेज हत्या में 10 वर्ष के कठोर करावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि सजा पाए पति छुन्नू घटना के बाद से जेल में ही निरूद्ध चल रहा है।
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