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दहेज हत्या में पति को दस व सास को सात वर्ष की कैद

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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम अमानपुर में दहेज को लेकर एक नवविवाहिता को फांसी पर लटकाकर मार डालने के दोषी पति को दस वर्ष तथा सास को सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। यह सजा गवाहों के मुकरने के बाद भी की गई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि सरगांव खुर्द थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात निवासी वादी शिवराम सिंह पुत्र स्व. मान सिंह ने थाना सहायल में 27 मई 2018 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने अपनी पुत्री रश्मी (23) की शादी दो मई 2015 को विपिन कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार निवासी अमानपुर सहायल के साथ की थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर रश्मी का उत्पीड़न करने लगे। वादी ने बताया था कि 26/27 मई 2018 की रात को रश्मी को मारपीट कर फंदे पर लटका दिया गया। रश्मी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
पुलिस ने विवेचना कर पति विपिन कुमार व सास सरोजनी के विरुद्ध दहेज हत्या व प्रताड़ना की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा जिला सत्र न्यायालय में चला। विचारण के दौरान सभी गवाह बयान से मुकर गए व पक्षद्रोही हो गए। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा ने इस कृत्य पर कठोर दंड की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने ससुराल में फांसी से हुई मौत के लिए पति व सास को जिम्मेदार माना। पति विपिन कुमार को दस वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं सास सरोजनी को सात वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्ति कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि पति घटना के बाद से जिला कारागार में निरुद्ध है तथा सास सरोजनी जमानत पर थी। दोनों को जेल मेें निरुद्ध कर दिया गया। इस मामले में पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को उपरोक्त सजा में समायोजित करने का भी निर्णय कोर्ट ने दिया।
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