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Auraiya News: धोखाधड़ी के दोषी दंपती को तीन-तीन साल की सजा

Sat, 21 Feb 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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बिधूना (औरैया)। प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों की ठगी के बहुचर्चित मामले में सिविल जज जूनियर डिविजन डॉ. प्रवीण सिंह ने आरोपी दंपती काे दोषी करार दिया।
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दोनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला साल 2013 का है। वादी लक्ष्मी गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आरोपी श्याम विक्रम सिंह और उनकी पत्नी विमला सिंह ने दिबियापुर रोड स्थित एक प्लॉट का सौदा 24 लाख रुपये में किया था। लक्ष्मी ने उन पर भरोसा कर 2182000 रुपये बयाना के तौर पर दिया, लेकिन जब कब्जे की बात आई तो पता चला जिस मुख्य मार्ग पर जमीन बताई गई थी, वहां वह नहीं थी।
जांच में पता चला कि जमीन पहले से ही ग्रामीण बैंक और एसबीआई में बंधक थी। आरोप था कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो 17 जुलाई 2013 को आरोपियों ने गाली-गलौज कर धमकी दी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए।
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साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे सुनियोजित धोखाधड़ी माना। न्यायालय ने धारा धोखाधड़ी के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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इस मामले में दंपती के अलावा उनका बेटा भी आरोपी था। वह घटना के समय नाबालिग था, इसलिए उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जा चुकी है। इस फैसले के बाद से भूमाफिया और फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है।
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