औरैया। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग इस पर अमल करें और सुरक्षित रहें। आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीएम अभिषेक सिंह ने सभी होटल, लॉज व गेस्ट हाउस मालिकों से कहा कि वह अपने यहां रुकने वाले विदेशी नागरिकों की सूचना संबंधित थाने व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उपलब्ध कराएं। अगर कोई भी विदेशी नागरिक जिले में है, तो वह अपने निवास स्थान या होटल में ही रहेगा। उसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थान व बाजार आदि जगह जाने की छूट नहीं होगी।
जिले के नागरिक अस्पताल, न्यायालयों, पोस्ट ऑफिस, बैंक व दुकानों पर तभी जाएं, जब बहुत आवश्यकता हो। सभी टूर ऑपरेटर्स 15 अप्रैल तक अपने वाहनों को हर तीन घंटे में एक प्रतिशत सोडियम हाइपो क्लोराइड के घोल से साफ करते रहें।
साथ ही अस्पताल, रेस्टोरेंट व जन सामान्य के संपर्क में आने वाले स्थलों को हर तीन घंटे में सैनिटाइज करते रहें। कहा कि दवा व्यापारी हाथ धोने के साबुन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर व सभी प्रकार के मास्क को प्रिंट रेट से ज्यादा मूल्य पर न बेचें। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला मैसेज न प्रसारित करे।
डीएम ने कहा कि अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो वह तत्काल डॉ. सरफराज आलम अंसारी के मोबाइल नंबर 8006433151 व डॉ. शिशिरपुरी के मोबाइल नंबर 9140742273 पर संपर्क कर विवरण उपलब्ध कराए।