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तो खाद्य सुरक्षा बिल के लाभ से वंचित रहेंगे गरीब

Wed, 14 Jan 2015 01:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, औरैया
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शासन द्वारा अप्रैल से लागू किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ शुरुआती दौर में लोगों को मिलना मुश्किल दिख रहा है। उक्त कानून के लागू होने पर जिले को मिलने वाले खाद्यान्न भंडारण की संकुचित व्यवस्था के चलते अधिकारियों को शुरूआती दौर में कानून को अमली जामा पहनाना मुश्किल लग रहा है।
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        खाद्य सुरक्षा बिल लागू होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वर्तमान में मिलने वाले राशन का तीन गुना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिले को वर्तमान में मिलने वाले पीडीएस योजना के खाद्यान्न का तीन गुना खाद्यान्न दिया जाएगा।

बिल लागू होने पर प्राप्त कराए जाने वाले खाद्यान्न के भंडारण का प्रश्न प्रशासन को परेशान कर रहा है। बिल के लागू होने पर ब्लाकों में खाद्यान्न भंडारण को तीन-तीन हजार मीट्रिक टन के भंडारण क्षमता वाले गोदामों की जरूरत होगी। मौजूदा समय में जिले की खाद्य भंडारण क्षमता 9209.24 एमटी है।
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भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए खाद्य एवं जिला विपणन कार्यालय से भेजे गए प्रस्तावों पर शासन से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है। भंडारण क्षमता के गोदामों की कमी से खाद्य सुरक्षा बिल के तहत मिलने वाले खाद्यान्न की तुलना में कम गोदामों के चलते शुरुआती दौर में गरीबों को बिल का लाभ मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
  
खाद्य सुरक्षा बिल के बाद जिले को मिलने वाले खाद्यान्न के भंडारण के लिए खाद्य विभाग के पास आवश्यक क्षमता की गोदाम नहीं है। गोदामों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है बिल लागू होने से पहले भंडारण क्षमता में वृद्धि संभव होगी। सचिन कुमार, डिप्टी आरएमओ
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