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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं होगी फिटनेस

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औरैया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों की फिटनेस नहीं होगी। अभी तक वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण तो करवाते थे, लेकिन लगवाते नहीं थे। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की फिटनेस पर रोक लगा दी है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन का संचालन होता मिला तो चालान करके वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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समय पर करानी होगी कामर्शियल वाहनों की फिटनेस
एआरटीओ विभाग में कामर्शियल वाहनों की फिटनेस में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कई लोग तो दो-दो साल में वाहनों की फिटनेस कराने पहुंचते थे। लेकिन अब विभाग ने इस पर भी सख्ती की है। हर कामर्शियल वाहन की अब प्रति वर्ष फिटनेस होगी। दफ्तर पहुंचकर वाहन को सीन किया जाएगा। यदि कोई खामी नजर आती है या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी मिली तो वाहन की फिटनेस नहीं होगी।
25 फीसदी वाहनों पर ही लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
उपसंभागीय पविहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजीकृत कुल कामर्शियल वाहनों में सिर्फ 25 फीसदी में ही हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सभी कामर्शियल वाहन बिना हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं।
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