इंडियन आयल तिराहे के पास हाइवे पर अंग्रेजी शराब की दुकान।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के किनारे शराब ठेके संचालित न होने का आदेश दिया है। ऐसे में जिले के आबकारी अधिकारी ने हाइवे स्थित सभी शराब ठेका संचालकों को नोटिस जारी दुकानें हटाने के निर्देश दिए हैं। दुकानें नहीं हटाने पर संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी।
जिले में राष्ट्र्ीय राजमार्ग कानपुर से इटावा और राज्य राजमार्ग याकूबपुर से महेवा व औरैया से बेला मार्ग पर कुल 42 शराब की दुकानें हैं। इसमें 16 देशी, 15 अंग्रेजी और 11 बियर की दुकानें हैं। इन सभी शराब दुकानों के ठेकेदारों को आबकारी अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि एक अप्रैल से हाइवे किनारे ठेके संचालित नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय के नियमानुसार शराब ठेके हाइवे से 500 मीटर दूर होना चाहिये।
यदि कोई ठेका संचालन इस आदेश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। विभागीय आंकड़ों के मुताबित 42 शराब दुकानों से विभाग को करीब 16 करोड़ राजस्व मिलता है। आबकारी अधिकारी रामशरण ने बताया कि सभी 42 दुकानों को नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही इसकी जानकारी भी विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दी गयी है। इन दुकानों से विभाग को मिलने वाले राजस्व की जानकारी भी दी गयी है।