ग्राम पंचायत चुनाव के मतदान में अमिट स्याही के प्रयोग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मतदान कार्मिकों को मतदाता को मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही लगाने से पहले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लेने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से ग्राम पंचयत चुनाव के मतदान में अमिट स्याही के प्रयोग को लेकर जारी किए गए निर्देशों में मतदाता की पहचान तय हो जाने के बाद ही मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही का प्रयोग करने को कहा है। आयोग ने मतदान अधिकारी के इस एहसास कि मतदाता ने अंगुली में तेल अथवा ग्रीस का प्रयोग किया है तो प्रथम मतदान अधिकारी वोटर की अंगुली को कपड़े से पोंछकर ही अमिट स्याही लगाए जाने को निर्देशित किया है।
आयोग ने प्रथम मतदान अधिकारी के वोटर को स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान की उक्त वोटर की स्याही चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। स्पष्ट कहा है कि द्वितीय मतदान अधिकारी को अधिकार होगा कि यदि वोटर की ओर से अमिट स्याही से छेड़छाड़ की गई हो तो उसे मतपत्र न दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के को कहा है। एडीएम अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अमिट स्याही को लेकर आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों से मतदान कार्मिकों को अवगत करा दिया गया है। मतदान कार्मिक संदेह की सूरत में अपने सेक्टर, जोनल व निर्वाचन कंट्रोल रूम को अवगत कराएं।