औरैया। सदर ब्लाक की ग्राम पंचायत सुंदरीपुर व अजीतमल ब्लाक की ग्राम पंचायत शाहपुर लालपुर में निर्माण कार्य और आवास आवंटन में धांधली बरतने के मामले में डीएम ने दोनों के पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने व शाहपुर लालपुर प्रधान के अधिकार सीज करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम पंचायत सुंदरीपुर में वर्ष 2018-19 में शिवम पुत्र शिव मंगल का चयन प्रधानमंत्री आवास के लिए हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी पात्रता पर सवाल उठाते हुए डीएम से शिकायत की थी। मामले की जांच कराने पर सही पाए जाने पर तत्कालीन पंचायत सचिव संतोष कुमार तिवारी (वर्तमान तैनाती सहार) को नोटिस दिया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया।
दूसरे प्रकरण में ब्लॉक अजीतमल की ग्राम पंचायत शाहपुर लालपुर में वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना में सुरेंद्र को आवास दिया गया। आईडी में उसे अनुसूचित जाति का बताया गया, जबकि ग्रामीणों ने उसे पिछड़ी जाति का बताया। गांव में इंटर लाकिंग का निर्माण मानक से कम हुआ। शौचालय मरम्मत में 5500 रुपये का दुरुपयोग हुआ। इस पर डीएम अभिषेक सिंह ने डीपीआरओ अष्ट कुमार त्रिपाठी को बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, तत्कालीन पंचायत सचिव राम कटोरी (वर्तमान तैनाती सदर ब्लॉक) को निलंबित करने व ग्राम प्रधान अतुल तोमर के अधिकार सीज करने के निर्देश दिए हैं।