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प्रवासी कामगारों की निगरानी को समितियों का गठन

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औरैया। प्रवासी कामगार क्वारंटीन व्यक्तियों की निगरानी के लिए गांव स्तर व शहरीय क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन करने के निर्देश हैं। प्रत्येक दस ग्राम पंचायत व शहर स्तर की निगरानी समिति पर एक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य एडीओ पंचायत व राजस्व निरीक्षक होंगे। पर्यवेक्षण समिति का अनुश्रवण ग्राम स्तर पर बीडीओ तथा शहरीय क्षेत्र में तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
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क्वारंटीन लोगों की गतिविधियों की देखरेख के लिए ग्रामीण व शहरीय क्षेत्रों में निगरानी समिति का गठन करने के निर्देश हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का अध्यक्ष प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चौकीदार, युवक मंगलदल के सदस्य, परिषदीय विद्यालय के हेड मास्टर, पंचायत सचिव व लेखपाल इसके सदस्य होंगे। शहर क्षेत्र में निगरानी समिति का अध्यक्ष सभासद, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बीट आरक्षी, नेहरू युवा केंद्र का सदस्य, परिषदीय विद्यालय के हेड मास्टर, नगर निकाय का कर्मचारी व लेखपाल इसके सदस्य होंगे। निगरानी समिति क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों पर नजर रखेगी।
कोरोना संबंधी लक्षण प्रतीत होने पर उनका सैंपलिंग और टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करेगी। संक्रमण के संदेह पर कोरोना कंट्रोल रूम व संबंधित एसडीएम को जानकारी देगी। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर संबंधित थानों को कार्रवाई के लिए सूचित करेगी।
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उधर, डीपीआरओ राजेश चौरसिया ने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिक अथवा बाहर से आए लोगों की सूची जिनको होम क्वारंटीन किया जाना है। सभी निगरानी समितियां अपने-अपने गांव व मोहल्लों में प्रतिदिन भ्रमण करेंगी। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की निगरानी करेगी।
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