औरैया। अछल्दा थाना क्षेत्र के गौतला निवासी रितिक उर्फ कृतिका पुत्र सतेन्द्र उर्फ डैनी को अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक औरैया की संस्तुति और थानाध्यक्ष अछल्दा की रिपोर्ट के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई की गई है।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रितिक उर्फ कृतिका के खिलाफ अछल्दा और कुदरकोट थानों में वर्ष 2024 और 2025 के दौरान गाली-गलौज, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दिसंबर 2025 में दो बीट सूचनाएं भी दर्ज की गई थीं। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति में आरोप लगाया गया कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल रहता और उसके खिलाफ लोग शिकायत या गवाही करने से डरते हैं।
रिपोर्ट में उसकी सामान्य ख्याति को दुस्साहसिक और समुदाय के लिए खतरनाक बताया गया था। मामले में आरोपी को नोटिस की तामील कराते हुए अपना पक्ष रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की पैरवी की गई। अपर जिला मजिस्ट्रेट अविनाश चंद्र मौर्य ने पत्रावली में उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट और अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद माना कि आरोपी गुंडा नियंत्रण की श्रेणी में आता है।