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Auraiya News: हत्या के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Fri, 22 May 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में चार माह पहले हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने थाना क्षेत्र के गांव भियांपुर निवासी अवनीश उर्फ दुर्गेश की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरोपी को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार घटना 19 जनवरी 2026 की है। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव तुलसीपुर निवासी वादी उपेंद्र बाबू ने थाने में तहरीर दी थी कि उनका 21 वर्षीय बेटा अनुज 18 जनवरी की शाम बाइक देने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद उसका शव सड़क से 100 मीटर दूर खेत में मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे।
विवेचना के दौरान अवनीश का नाम प्रकाश में आया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अवनीश निर्दोष है और उसे रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। कहा कि मुकदमे में आरोपी का नाम नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुई है। इसके अलावा सह-अभियुक्तों की जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है।
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वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर शराब के नशे में लोहे की सरिया से वार कर युवक की हत्या की है और अपराध गंभीर प्रकृति का है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अदालत ने सह-अभियुक्त को मिली जमानत और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अवनीश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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गांजा तस्करों को मिली जमानत

औरैया। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जेल में बंद दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपितों को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही धनराशि की जमानत राशि दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

22 जून 2025 की रात पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मिहौली ओवरब्रिज के पास एक डीसीएम ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ा था। पुलिस ने ट्रक से 96.870 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस मामले में शिवदत्त और मिसपेंद्र को ट्रक से गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी पिछले करीब 11 माह से जिला कारागार इटावा में बंद थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसी मामले की एनडीपीएस एक्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही दोनों आरोपितों की जमानत मंजूर कर चुका है।
न्यायाधीश पारुल जैन ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। वे मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को गवाही देने से रोकने व डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे। (संवाद)
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सिलाई सेंटर खोलने के नाम पर ठगी के आरोपी को मिली जमानत

औरैया। प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर सिलाई सेंटर खोलने का झांसा देकर ठगी करने के आरोपी सौरभ कुमार उर्फ टीटू को कोर्ट ने जमानत दे दी। साइबर थाना पुलिस ने एक मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

अजीतमल कोतवाली के गांव पड़रिया ऊंचा निवासी वंदना ने एक मई 2026 को साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपियों ने उसे प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सिलाई सेंटर खुलवाने का झांसा दिया। इसके बदले में आरोपियों ने वंदना से 1.23 लाख रुपये ऑनलाइन और 1.70 लाख रुपये नकद ऐंठ लिए।
दो मई को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस मामले में आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने बरामदगी का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंयक चौहान ने पाया कि आरोपी नामजद नहीं था और वह दो मई 2026 से जेल में बंद है।
कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय कोई जनसाक्षी नहीं था और सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में आरोपी को कोर्ट ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत मंजूर कर ली। (संवाद)
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