औरैया। जिला उपभोक्ता फोरम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर तिलक डिग्री कालेज पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता अजय पांडेय ने 4 फरवरी 2011 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय से संबंधित सूचनाएं मांगी। तिलक डिग्री कालेज के जन सूचना अधिकारी ने 5 मार्च को भेजे पत्र में सूचनाएं देने से इंकार कर दिया।
जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया। इसके बाद भी जब सूचनाएं नहीं मिली तो वादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की। विपक्षी के अधिवक्ताओं ने आपत्ति की कि परिवादी को फोरम में आने से पूर्व प्रथम अपीलीय अधिकारी अथवा राज्य सूचना आयोग में जाना चाहिए। इसके पर उन्होंने इसके खिलाफ कई नजीर पेश कीं। परिवादी के अनुसार विपक्षी से जो सूचनाएं मांगी गईं और जो उनके द्वारा आधी अधूरी सूचनाएं दी गई वह सेवा में कमी है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उमेश चंद्र, सदस्य रामचंद्र सक्सेना और सदस्य अर्चना दुबे ने तिलक डिग्री कालेज प्रशासन को आदेशित किया कि वे परिवादी को मांगी गई सूचनाएं 30 दिन के अंदर उपलबध कराएं। वाद व्यय एवं मानसिक आघात पहुंचाने के लिए परिवादी को 25 हजार रुपए अदा करें।