फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बालिका से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की कोशिश व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।


अभियोजन के अनुसार एक गांव की महिला ने मामला दर्ज कराया था कि 12 जनवरी 2014 की शाम छह बजे अरविंद कुमार उर्फ पपोले पुत्र पुत्तीलाल निवासी आदमपुर ने 10 वर्षीय पुत्री को कमरे में बंद कर बलात्कार की कोशिश व जान से मारने की धमकी दी। बच्ची के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। इस पर आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। विवेचना के बाद अरविंद के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। यह मुकदमा एडीजे लल्लू सिंह के समक्ष चला।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अरविंद कुमार उर्फ पपोले को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि को दंड की मात्रा में समायोजित किया जाएगा।


बालिका से दुष्कर्म की कोशिश में 10 वर्ष की कैद
70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, थाना अजीतमल क्षेत्र का मामला
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें