औरैया। न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने अजीतमल क्षेत्र के पांच साल पुराने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 18 वर्षीय बेटी को 18 मार्च 2020 को क्षेत्र के मोहारी निवासी प्रदुम सिंह बहलाकर साथ ले गया था। बेटी घर से सोने का सामान व नकदी भी ले गई। बाद में आरोपी उसे अपने साथ घर पर रखना नहीं चाहता था, जबकि बेटी रहना चाहती थी। आरोपी की मां अहमदाबाद से उसे अपने साथ ले आई और रास्ते में उतार दिया। मामले में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की।
एफआईआर के बाद विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने प्रदुम सिंह को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई तथा 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मामले में जमा कराई गई रकम की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। प्रदुम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।