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70 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

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औरैया। निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्चों को नियंत्रण में रखने के लिए इस बार कई परिवर्तन किए हैं। आयोग ने चुनावी कार्य में लगने वाले वाहनों के भारी भरकम खर्चे पर लगाम लगाने के लिए उनकी संख्या निर्धारित की है। प्रत्याशी के जुलूस में ढोल-नगाड़े से लेकर अन्य खर्चें तक निर्धारित किए जा चुके हैं। प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेगा।
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आयोग ने चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी की खर्च सीमा अधिकतम 70 लाख रुपये निर्धारित की है। इस दायरे में ही प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव में खर्च की जाने वाली धनराशि का प्रत्याशी को हिसाब रखना होगा, इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाना पड़ेगा। साथ ही अलग से बैंक खाता खोलकर उसी में खर्च के लिए निकासी करनी होगी। प्रत्याशी कम खर्च दिखाकर आयोग को गुमराह न कर सके, इसके लिए हर सामग्री की दर निर्धारित कर दी गई है। चुनाव कार्यालय, जनसभा, जुलूस, किसी भी चुनावी गतिविधि के दौरान चाय पिलाना पर प्रति कप पांच रुपये प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।
खाने में छह पूरी, एक सूखी सब्जी और अचार को सादे खाने की श्रेणी में रखा गया है और इसकी कीमत 35 रुपये रखी गई है। जबकि छोला, चावल, सूखी सब्जी, सलाद, अचार और मीठा होने की श्रेणी में इसकी कीमत 70 रुपए रखी गई है। आधा लीटर पानी की बोतल की कीमत 10 रुपये, एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 20 रुपये तय की गई है। नास्ते में समोसा पांच रुपये, छोटा बिस्किट पांच व बड़ा पैकेट 10 रुपये तय किए गए हैं।
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प्रत्याशी के नामांकन जुलूस, जनसभा की वीडियोग्राफी होगी। इसके लिए अलग से टीमे बनाई गईं हैं। आयोजन में कितने लोग शामिल हुए, उन्हें खाने और पीने के लिए क्या दिया गया, टीमें इन सभी चीजों का आंकलन करके देंगी। वीडियो फुटेज से भी इसका मिलान किया जाएगा। प्रत्याशी से इन सभी खर्चे का पूरा ब्योरा लिया जाएगा।
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