एआरटीओ बबीता वर्मा ने बताया कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ ही आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। परमानेंट डीएल आवेदन के समय आधार कार्ड की प्रतिलिपि और लर्निंग लाइसेंस की प्रतिलिपि लगती है। साथ ही ऑनलाइन परिवहन विभाग की साइट से एआई के माध्यम से वीडियो कैमरे के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और दो से तीन में ही लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है।
सारथी पोर्टल पर फेसलेस सेवाएं शुरू
अब सारथी पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। इनमें लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस में पता, नाम, फोटो और हस्ताक्षर बदलने की सुविधा, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण की अनुमति जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- जिस व्यक्ति को भी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है। वह जनसेवा केंद्र पर निर्धारित फीस देकर करा सकता है। स्वयं भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी ऑनलाइन, जो परिवहन विभाग की साइट पर देखी जा सकती हैं।
- बबीता वर्मा, एआरटीओ