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गैर इरादतन हत्या के दोषी महिला को पांच साल की सजा

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महिला की गैर इरादतन हत्या करने में न्यायालय ने दोषी महिला को पांच साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी महिला जमानत पर बाहर थी, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसके कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना 6 अक्तूबर 2020 की है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में रहरा अड्डा पर सुरेशचंद्र का परिवार रहता है। उनकी पत्नी मितलेश अस्पताल से दवा लेकर घर लौट रही थी। जैसे ही मितलेश नगर के मोहल्ला कायस्थान पहुंची, तभी पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले में रहने वाली चंद्रवती ने सिर और मुंह पर ईंट से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया था। इसके बाद मेरठ में इलाज के दौरान मितलेश की मौत हो गई थी। घटना में पति सुरेश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चंद्रवती के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय वीरसिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने केस की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने पैरवी की। पत्रावली के अवलोकन और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने चंद्रवती को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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