अमरोहा। बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकेगा। बिना फार्मर रजिस्ट्री के लाभ पा चुके व नए किसानों को योजना के लाभ से वंचित रहना होगा। योजना का लाभ पाने के लिए अपने निकट के जनसेवा केंद्र समेत अन्य स्थानों पर फार्मर रजिस्ट्री कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को तिमाही दो हजार रुपये दिए जाते हैं। सम्मान निधि की यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाती है। लेकिन किसानों को अब इस योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। बिना इसके अब किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार फिलहाल 2.61 लाख किसानों के खातों में पहुंच रही है। इसके अलावा करीब सात हजार किसानों ने सम्मान निधि पाने के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री की रफ्तार धीमी होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संवाद
जिले में 1.98 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन अभी जिले में आशा के अनुरूप किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। जिस कारण किसानों को फार्मर रजिस्ट्री पाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उप कृषि निदेशक डॉ. रामप्रवेश ने बताया कि जिले में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। न कराने पर योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी भी आ सकती है।