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Amroha News: ऑटोमोबाइल्स डीलरों की मनमानी के चलते वाहन रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी

Sun, 22 Jun 2025 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। वाहनों के पंजीयन को लेकर डीलरों की मनमानी नहीं चलेगी। सात दिन में एआरटीओ कार्यालय में नए वाहन के कागज भेजने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो डीलरों का व्यवसाय प्रमाणपत्र निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में शासन में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब तक डॉलर मनमानी करते हुए कागजों को कई दिन बाद तक भेजते थे, जबकि सात दिन में एआरटीओ कार्यालय भेजने का प्रावधान है।
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जनपद में वाहन डीलरों की मनमानी पर रोक लगाने और वाहन मालिकों को सहूलियत देने का संभागीय परिवहन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया गया है। वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन लेने के बाद उस पर नंबर लगवाने और कागजात पाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती हैं। एजेंसी पर जाने के बाद कुछ डीलर उन्हें एआरटीओ कार्यालय भेज देते थे।
वहां जाने के बाद उनको एजेंसी से कागजात मिलने की जानकारी दिया जाती थी। इसके वजह से वाहन मालिकों को परेशानी होती है। बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ते हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे डीलर पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। समय से वाहन के कागजात संबंधित वाहन स्वामी को न देने पर और बिना कागजात वाहन चलते मिले तो उसे बेचने वाले एजेंसी का व्यवसाय प्रमाण निरस्त कर दिया जाएगा। जिससे निरस्त अवधि में डीलर वाहन नहीं बेच पाएंगे।
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सात से दिन का लगता है समय
परिवहन विभाग की मानें तो गाड़ी के नंबर प्लेट और कागजात तैयार होने में लगभग सात दिन का समय लगता है। हालांकि, डीलरों की लापरवाही के चलते वाहन स्वामी को समय से नंबर प्लेट व कागजात नहीं मिल पाता है। ऐसे में वह कार्यालय का चक्कर काटने के लिए विवश हो जाते है।
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कुछ डीलर की शिकायत मिल रही थी कि वह समय से वाहन के नंबर प्लेट एवं कागजात नही उपलब्ध करा रहे थे। जिनकी अब शिकायत मिलती है, संबंधित का जांच की जाएगी। यदि समय से नंबर प्लेट व कागजात नहीं दिया जाता है, तो उनका व्यवसाय प्रमाण निरस्त किया जाएगा। -महेश शर्मा, एआरटीओ
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