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Amroha News: धोखाधड़ी के दोषी व्यापारी को तीन साल की सजा

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अमरोहा। धोखाधड़ी के दोषी व्यापारी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
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मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के वासीपुर गांव में जयप्रकाश गुप्ता का परिवार रहता है। उनके घर के पास में ही जाहिद हसन भी रहता है। जाहिद हसन कुआंखेड़ा बस अड्डे के पास कीटनाशक दवाइयां व खली-चोकर की दुकान करता है। पड़ोसी होने के नाते जयप्रकाश गुप्ता और जाहिद हसन के बीच अच्छे संबंध थे। 10 अक्तूबर 2020 को जाहिद हुसैन ने जयप्रकाश गुप्ता से डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे और छह महीने में वापस देने का वादा किया था। लिहाजा 31 अक्तूबर 2020 को जयप्रकाश गुप्ता ने गांव के रहने वाले रऊफ के सामने जाहिद हुसैन को डेढ़ लाख रुपये का चेक दिया था। उसी दिन जाहिद हुसैन ने चेक को बैंक में लगाकर भुगतान प्राप्त कर लिया। लेकिन छह महीने बाद जयप्रकाश गुप्ता ने अपने रुपये मांगे तो जाहिद हुसैन टालमटोल करता रहा। बाद में जयप्रकाश गुप्ता ने जाहिद हुसैन से अपने रुपये मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी और उधर लिए डेढ़ लाख रुपये वापस करने से इन्कार कर दिया। भविष्य में रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में जयप्रकाश गुप्ता ने जाहिद हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जाहिद हुसैन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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इस मुकदमे की सुनवाई प्रथम मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रशांत मिश्रा द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी जाहिद हसन को दोषी करार दिया। साथ ही तीन साल की सजा सुनाई और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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