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महिला अधिवक्ता को दिया तीन तलाक, पति समेत सात पर केस

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अमरोहा। ससुराल वालों ने महिला अधिवक्ता को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। दहेज में 20 लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पति ने तीन तलाक देकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। विवाहिता ने मामले की शिकायत संबंधित थाने में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एसपी के निर्देश पर पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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मामला नौगांवा सादात थानाक्षेत्र से जुड़ा है। मोहल्ला बुधबाजार निवासी अशरफ अली की बेटी शबनम खातून पेशे से अधिवक्ता है। शबनम खातून की शादी 23 फरवरी 2018 को मोहम्मद जुनैद खान निवासी गंधक वाली गली आजाद मार्केट उत्तरी दिल्ली के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में 20 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करने लगे और नौ अप्रैल को पीड़िता को घर से निकाल दिया। तभी से विवाहिता अपने पिता के घर रहती है। तीन जून सुबह पति अपने अन्य परिजनों के साथ घर में घुस आया और रुपयों की मांग की। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। पेट में लात से प्रहार किए, जिससे पेट में पल रहा तीन माह के बच्चे की मौत भी हो गई। तभी पति जुनैद खान ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में पीड़ितों ने एसपी सुनीति को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति मोहम्मद जुनैद खान, साबिर हुसैन, आयशा बेगम, आलिया खान, नरगिस उर्फ सिदरा, तैयब, शाहिद निवासी गंधक वाली गली आजाद मार्केट उत्तरी दिल्ली के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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