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Amroha News: ग्रीन बेल्ट और पार्कों के लिए आरक्षित जमीन के नहीं होंगे बैनामे

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अमरोहा। महायोजना के तहत शहर को सुंदर व व्यवस्थित रूप से बसाए जाने के साथ ही हरियाली पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए महायोजना में ग्रीन बेल्ट व पार्क के रूप में आरक्षित जमीन के बैनामे अब नहीं होंगे। वाद दायर होेेने बाद एनजीटी के आदेश पर शासन ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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लंबी प्रक्रिया और कवायद के बाद अमरोहा महायोजना को मार्च माह में शासन की मंजूरी मिली थी लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इस पर काम नहीं हो सका था। सितंबर में महायोजना पर विनियमित बोर्ड की मुहर भी लग गई थी। जिसके बाद से महायोजना के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है।
पांच करोड़ की राशि से विनियमित क्षेत्र के विकास का एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ शहर में हरियाली का स्वरूप भी बरकरार रहे, इस पर काम किया जा रहा है। इसके तहत शहर में महायोजना में प्रस्तावित पार्क, ग्रीन बेल्ट व क्रीड़ा स्थल के लिए प्रस्तावित जमीन के बैनामों पर रोक लगाई जाएगी। एनजीटी के आदेश के बाद शासन ने भी इस संबंध में जरूरी कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए हैं। महायोजना के मानचित्र में उक्त सभी स्थलों के गाटा संख्या, खसरा नंबर व आराजी संख्या रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके संबंध में रजिस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा।
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4850.92 हेक्टेयर है ग्रीन बेल्ट व पार्क का दायरा
विनियमित क्षेत्र के जेई भानु प्रताप सिंह के अनुसार विनियमित क्षेत्र में पार्क, खुले स्थल, खेल मैदान व हरित क्षेत्र के लिए 4850.92 हेक्टेयर क्षेत्र जमीन आरक्षित की गई है। इसके अलावा आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, बाग आदि के लिए भी जमीनों को आरक्षित किया गया है।
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बिना नक्शा पास भवनों व कॉलोनियों पर भी हो रही कार्रवाई
शहर में अवैध कॉलोनियों व प्लॉटिंग पर विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शा पास कॉलोनियों के प्लॉटों पर लगातार जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। वहीं बिना नक्शा पास भवनों पर भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
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महायोजना में यह है भू-उपयोग श्रेणी का क्षेत्रफल

भू-उपयोग की श्रेणी - क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
आवासीय - 2453.04
व्यावसायिक - 236.37
औद्योगिक - 278.40

सार्वजनिक, सांस्कृतिक सुविधाएं - 483.59

यातायात एवं परिवहन - 500.48
पार्क, खुले स्थल व खेल मैदान व हरित क्षेत्र - 4850.92
संरक्षित वन - 58.01

बाग - 683.51
श्मशान/ कब्रिस्तान - 46.95
तालाब, नदी, नाला, नहर, झील - 112.82
कृषि - 1636.04

शासन की ओर से महायोजना से संबंधित पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि की जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश मिले हैं। आगे जो भी निर्देश मिलेंगे, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। - सुधीर कुमार, एसडीएम सदर/ विनियमित प्राधिकारी
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