अमरोहा। हसनपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पतेई भूड़ की ग्राम प्रधान आरती देवी के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सीज के डीएम के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही डीएम को अधिकार बहाल करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने 13 नवंबर को अधिकार सीज किए थे।
गांव निवासी राजीव कुमार, लोकेश कुमार व अशोक सिंह ने शिकायती शपथपत्र देते हुए ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में गड़बड़ी व वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। इस पर डीएम ने डीपीआरओ व आरईडी के सहायक अभियंता को मामले की जांच दी थी।
दोनों अधिकारियों की जांच में गांव में भारी अनियमितताएं सामने आईं थीं। इसके आधार पर अधिकारियों ने शासकीय धनराशि को व्यय करते हुए वित्तीय व प्रशासनिक प्रावधानों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में ग्राम प्रधान आरती देवी ने डीएम के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार की अदालत में हुई। ग्राम प्रधान आरती देवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से संबंधित सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए। इसके आधार पर अदालत में डीएम के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सीज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। ग्राम प्रधान पति भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने डीएम को अधिकारों को बहाल करने की निर्देश दिए हैं।
डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मिला है। आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, पालन किया जाएगा।