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पांच साल की मासूम से छेड़खानी के दोषी को 13 दिन के भीतर मिली सजा

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अमरोहा। मासूम से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने तेरह दिन के भीतर ही आरोपी को सजा सुनाकर पीड़ित को इंसाफ दिला दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 23 हजार का जुर्माना लगाया। दोषी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
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घटना बछरायूं थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। यहां रहने वाले एक किसान की पत्नी 14 अप्रैल 2022 को गेहूं की कटाई कर रहा थी। जबकि उनकी पांच साल की बेटी पेड़ की छांव में खेल रही थी। तभी दूसरे मोहल्ले का रहने वाला शमसुद्दीन मासूम को अपनी कोठरी में ले गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। मासूम के रोने पर किसान की पत्नी और आस-पास के खेतों पर काम रहे लोग मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। उसने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पंद्रह अप्रैल को किसान की पत्नी अपनी मासूम बेटी को लेकर थाने पहुंची और आरोपी शमसुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपी शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। काफी प्रयास करने के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी।
मंडी धनौरा सीओ ने प्रकरण की विवेचना कर 29 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला 30 अप्रैल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में पहुंचा। एक मई को रविवार का अवकाश था, इसलिए न्यायालय ने दो मई को पीड़िता के बयान दर्ज किए। जिसके बाद न्यायालय ने मुकदमे को सीधे ट्रायल पर ले लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। 12 मई (बृहस्पतिवार) को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच मुकदमे में बहस हुई।
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शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी शमसुद्दीन को दोषी करार दिया और साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा न्यायालय ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मासूम से छेड़खानी के आरोपी को तेरह दिन के भीतर सजा होने का मामला चर्चा का विषय बन गया। जनपद में तेरह दिन के भीतर किसी दोषी को सजा होने का यह पहला मामला है।
घटना के 28 दिन, 11 दिन चली विवेचना
अमरोहा। बछरायूं में पांच साल की मासूम से छेड़खानी की घटना 28 दिन पहले हुई थी। जबकि पुलिस ने 11 दिन के भीतर विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने 13 दिन के सुनवाई पूरी कर छेड़खानी के दोषी शमशुद्दीन उर्फ सुक्कन को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना स्तर से मुकदमे में प्रभावी पैरवी की गई। सभी गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। ऐसी घटनाओं में पुलिस की त्वरित प्रभावी कार्रवाई अधिक मायने रखती है। इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत होता है। संवाद
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