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महिला की गला घोंटकर हत्या करने में तांत्रिक को उम्रकैद

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घर में घुसकर दुपट्टे से गला घोंटकर महिला की हत्या करने के मामले में जिला जज की अदालत ने आरोपी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद से ही तांत्रिक जेल में बंद था।
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ये घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के चंदन कोटा गांव की है। गांव में बृजपाल वन का परिवार रहता है। गांव के ही रहने वाले तांत्रिक करन सिंह का उनके घर आना-जाना था। बृजपाल के परिजनों का आरोप था कि 24 अगस्त 2018 की रात तांत्रिक करन सिंह घर में घुस आया और उसने कमरे में सो रही बृजपाल वन की पत्नी सुमन देवी की दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी थी। वह परिजनों को धमकी देता हुआ भाग गया था।
इस मामले में मृतका के बेटे अतुल वन ने तांत्रिक करन सिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है, काफी प्रयास करने के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
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हत्या का यह मामला जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन था। दो दिन पहले न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने दोषी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर तांत्रिक करन सिंह को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को फिर न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार जुर्माना भी लगाया है।
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