बहजोई। जिले भर से लिए गए दूध, दही, पनीर, सरसों के तेल आदि खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए। सबमें मिलावट पाई गई। इसके अलावा बिना पंजीकरण, साफ-सफाई का अभाव तथा एक्सपायरी डेट के बाद बेचे जाने आदि के आरोप के 38 मामलों में एडीएम कोर्ट से करीब दस लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य संजय शर्मा ने बताया कि बीते दिनों जिले भर में अलग-अलग दुकानों पर की गई छापा मारकर लिए गए सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए थे। कई खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिले थे। इसके बाद विभाग की ओर से सभी मामलों में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे।
सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यतया इनमें बीते दिनों थाना चंदौसी के मोहल्ला पुरानी पैंठ स्थित रामसिंह की दही, समोसा व कोल्ड डि्रंक की दुकान पर चेकिंग की गई थी। यहां एक्सपायर डेट की कोल्ड डि्रंक मिली थी। इसके लिए एडीएम कोर्ट से दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। वहीं, संभल के अशरफपुर में शाहिद किराना स्टोर सरसों के तेल का सैंपल फेल मिलने पर 50 हजार रुपये, अशरफपुर में ही जावेद की दुकान से दूध व पनीर का सैंपल फेल मिलने पर 50-50 हजार रुपये व ओबरी में अजहर आलम की दुकान से आइसक्रीम का सैंपल फेल मिलने पर 20 हजार रुपये तथा थाना बहजोई के मोहल्ला पजाया स्थित मोहम्मद इस्लाम के होटल से कोरमा का सैंपल फेल मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। साथ ही, संभल पंकज गुप्ता की दुकान से नूडल्स व स्नैक्स के सैंपल फेल मिलने पर 70 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा जिले की अन्य दुकानों से भी विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल मिलने पर एडीएम कोर्ट से अलग-अलग धनराशि का जुर्माना किया गया है।